JHARKHAND | प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में बुरे फंसे विधायक सरयू राय, जा सकते हैं जेल

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RANCHI | प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय पर संकट का बादल गहराया है. कोर्ट मे उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है इससे उनके गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है. गौरतलब है कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था उसी को लेकर जज ऋषि कुमार के MP MLA स्पेशल कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. मालूम हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने वकील के द्वारा सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया एवं विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किये गये. शिकायत में बताया गया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं एवं अपने लोगों को गलत तरिके से कोरोना प्रोत्साहन राशि दिलाया है. जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य सचिव समेत सभी लोगों को नियम के अनुसार ही प्रोत्साहन राशि वितरित करने की अनुशंसा की थी जिसमें बाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं पहल करते हुए प्रोत्साहन राशि के निर्णय को अस्वीकार करते हुए वापस करने का निर्देश विभाग को दिया था. इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था. इसका सरयू राय ने कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा था. इसी क्रम में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण इसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. इसके बाद सरयू राय की मुश्किल बढ़ गई है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑफिस ऑफ़ सीक्रेट के तहत मामला दर्ज कराया है जो प्रकियाधीन है

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