बाल विवाह करने एवं कराने वाले समान रूप से दोसी, जा सकते है जेल-प्रो0 शंकर रवानी
बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल यौन हिंसा जागरूकता से से ही बचाव-विभूति भूषण पाण्डे
DHANBAD | बाल विवाह करने एवं कराने वाले दोनो समान रूप से दोसी है जेल भी जाना पड़ सकता है, उक्त बाते झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की ओर से आज केंद्रीय विद्यालय गोमो में आयोजित बाल विवाह मुक्त धनबाद निर्माण को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक प्रो0 शंकर रवानी ने कही। प्रो0 रवानी ने छात्र एवं छात्राओं के साथ बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण रोकथाम पर पर विस्तार से बताया। प्रो0 रवानी ने बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल यौन शौषण एवं बाल तस्करी से बचाव, गुड टच एवं बेड टच की जानकारी बच्चो की भाषा में उदाहरण देकर बताया। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम 2006, लैंगिग अपराध अधिनियम 2012 पर छात्रों एवं शिक्षको को संवेदनशील किया। प्राचार्य विभूति पाण्डे ने कहा कि जागरूकता से ही बाल विवाह, बाल यौन शौषण, एवं बाल तस्करी से बचा जा सकता है,उन्हों सभी छात्रों को प्रो0 रवानी द्वारा बताए गए बातो को अमल करने की अपील की। अंत में सभी छात्रों एवं शिक्षको ने बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के लिए शपथ लिया। मौके पर के0 चक्रवर्ती, सुमित घोषाल, अभय कुमार, सुजीत कुमार महतो, रोहित कुमार मण्डल, राकेश पोद्दार, शिव आशीष रंजन, रेणु कुमारी, उषा कुमारी, सम्मा प्रवीण, नीलम कुमारी, स्वेता गुप्ता, अदिति मुखर्जी, कुमारी प्रतिभा, डी0 पार्वती आदि मुख्य रूप se उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य विभूति भूषण पाण्डे ने किया।