DHANBAD | उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री संदीप सिंह द्वारा गठित धावा दल के सदस्यों ने आज दोपहर श्रम अधीक्षक श्री रंजीत कुमार के नेतृत्व में मेन रोड केन्दुआ पुल बजार में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियतन) अधिनियम 1988 के अन्तर्गत मिठाई दुकान, होटल सहित 6 प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षण के कम में केन्दुआ पुल स्थित रामकृपाल स्वीट्स नामक मिठाई दुकान में गिरिडीह का रहने वाला एक बाल श्रमिक पाया गया। उसे सी.डब्लू.सी. को सुपूर्द किया गया। कुछ प्रतिष्ठानों में अन्य श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत उल्लंघन पाया गया। जिसके निराकरण के लिए श्रम अधीक्षक ने संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया एवं सेक्शन “12 ए” के तहत सभी प्रतिष्ठानों में बाल अनिक नियोजित नहीं करने का पोस्टर (इस्तेहार) चिपका दिया गया।निरीक्षण के दौरान श्रम अधीक्षक कार्यालय के सहायक श्री उत्तम कुमार मंडल, धावा दल के सदस्य उत्तम मुखर्जी सी.डब्लू.सी., भी. पोद्दार डी.सी.पी.ओ., शंकर रवानी, नईमुद्दीन अंसारी जे.जे.मी.टी., अरुण कुमार दास चाइल्ड लाईन एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सीडब्ल्यूसी कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपरोक्त सदस्यों के अलावा डीसीपीओ श्रीमती साधना कुमारी, ममता अरोड़ा सदस्य सीडब्ल्यूसी, चन्दनजी सदस्य सीडब्ल्यूसी एवं अन्य लोग उपस्थित हुए। कार्यशाला में धनबाद जिले में बाल श्रम रोकने एवं उनके पुर्नवास के उपायों पर चर्चा हुई।
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