Saturday, September 14, 2024
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25 किलो की पैकिंग में बिकने वाले खाद्यान्न पर 5 फ़ीसदी टैक्स, जीएसटी काउंसिल की 53 वीं बैठक में लिया गया निर्णय

भोपाल । जीएसटी काउंसिल की 53 वीं बैठक मैं लिए गए निर्णय के अनुसार, अब 25 किलो की पैकिंग में बिकने वाले खाद्यान्न पर पांच फ़ीसदी टैक्स की वसूली की जाएगी। अभी तक 30 किलो के पैकेट पर जीएसटी लागू था। अब इसे घटाकर 25 किलो कर दिया गया है। कामर्शियल टैक्स विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बड़े स्टोर, माल और अन्य दुकानों पर बिना प्रोसस किए हुए, जो खाद्यान्न अभी 25 किलो के पैक पर बेचा जा रहा था। उस पर अब टैक्स देना होगा। कमर्शियल टैक्स विभाग द्वारा पिछले दिनों में कई नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उसके अनुसार अब बीज,धान,दलहन, मक्का, आदि के 25 किलो के पैक पर भी पांच फ़ीसदी जीएसटी लगेगा। अभी यह लिमिट 30 किलो की थी।

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