रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अफसरों को इस दिशा में सख्त और कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, बाल कल्याण और महिला विकास विभाग के सचिव, रांची के डीसी, एसएसपी और नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित रहें. झारखंड में आगमी विधानसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर सिलिंग व विधि व्यवस्था संधारण हेतु उच्चस्तरीय बैठक
Related Posts
JHARKHAND | झारखंड सरकार 18 माह बाद फिर लाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक
RANCHI | झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने…
RANCHI | सामुदायिक आकलन सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव बने निरंजन कुमार दे
DHANBAD | झारखंड राज्य सामुदायिक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ प्रदेश कमिटी का एक अहम बैठक मोहराबादी मैदान रांची में हुई।…
कांग्रेस की प्रतिज्ञा || महिलाओं और युवतियों का सशक्तीकरण कांग्रेस का सबसे पहला संकल्प: के. राजू
कांग्रेस की प्रतिज्ञा || महिलाओं को स्थानीय निकायों में पर्याप्त आरक्षण देने के साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी…