JGGLCCI 2024 | न्यू टाउन हॉल में विशेष ब्रीफिंग का किया गया आयोजन

JGGLCCI 2024 | धनबाद : झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (जेजीजीएलसीसीई 2023) को लेकर उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को विशेष ब्रीफिंग का आयोजन न्यू टाउन हॉल में किया गया. इसमें  गुरुवार की ब्रीफिंग से छूट गये दंडाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट, फ्लाइंग स्क्वॉड तथा पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए. ब्रीफिंग के तहत  एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने परीक्षार्थियों के लिए सीटिंग प्लान, कोषागार से प्रश्नपत्रों का डिस्पैच, प्रश्नपत्र वितरण की एसओपी, परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्नपत्रों की सीलिंग, वापस स्ट्रांग रूम में लाना, सुचारू यातायात व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिये. सिटी एसपी अजीत कुमार ने कदाचार मुक्त, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को कार्ययोजना से अवगत कराया. कहा कि परीक्षा केंद्रों में तैनात सभी जवान व पदाधिकारी अपने दायित्व का गंभीरता से निर्वाहन करते हुए आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 540 से अधिक पुलिस जवान व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. कहा कि परीक्षा बाधित करने वालों पर पैनी नजर रखी जायेगी और कदाचार करते पकड़े जाने पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट द्वारा परीक्षार्थी पर एफआईआर दर्ज करायी जायेगी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में  29, 000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे. इसका आयोजन शनिवार एवं रविवार को जिले के 74 सेंटरो पर 3 शिफ्ट में किया जाएगा. पहली शिफ्ट में सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक एवं तीसरी शिफ्ट में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी. ब्रीफिंग में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर 2 संदीप गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी मौजूद थे. अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने कदाचारमुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन कराने के लिए शनिवार एवं रविवार को जिले के सभी 74 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि तक भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के अगल-बगल अनावश्यक भीड लगाना, अवैध रूप से मटरगश्ती करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधि एवं वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध रहेगा.