परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर बनी सहमति
धनबाद : कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन कर दिया गया है. संशोधित नियम में कोयला अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन में बड़ी राहत मिली है. कोल इंडिया ने इस संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है. प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी है. पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी.
संशोधित नीति में क्या होंगी शर्ते
अब संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा. शर्त यही होगा की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. एन एफ । 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग करता रहा है. अभी हाल ही में कोल इंडिया ने कर्मचारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में परिवर्तन किया है और अब अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम को भी लचीला बना दिया गया है. यह अलग बात है कि कोल इंडिया में रोज कुछ ना कुछ नई योजनाएं लॉन्च हो रही है.
कोल इंडिया में लगातार घट रही कर्मियों की संख्या
एक तरफ कंपनी निजी हाथों की ओर बढ़ रही है तो दूसरी ओर कर्मियों की संख्या लगातार कम रही है. कोयला खदानों में आउटसोर्स कंपनियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से नई-नई स्कीम लॉन्च की जा रही है. कोल इंडिया ने सरप्लस नन एग्जीक्यूटिव मैनपॉवर को जरूरत के अनुसार दूसरी कंपनियों में भेजने के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है. इस स्कीम के तहत दूसरी कोयला कंपनी में जाने के इच्छुक सरप्लस मैनपॉवर को एक लाख का भुगतान मिलेगा. अगर धनबाद कोयलांचल की बात की जाए, तो बीसीसीएल में लगभग सात हज़ार सर प्लस मैनपॉवर है. इन 7 000 मैनपॉवर को दूसरी कंपनियों में शिफ्ट करने की बीसीसीएल की योजना है. मैनपॉवर बजट के अनुसार जो भी सर प्लस कर्मी है, अगर दूसरी कोयला कंपनी में, जहां कर्मियों की जरूरत है. जाने को तैयार होते हैं तो इंसेंटिव स्कीम के तहत एक लाख ट्रांसफर बेनिफिट के रूप में मिलेगा. शर्त होगी कि 5 साल तक फिर स्थानांतरित कर्मियों का अन्य किसी कंपनी में तबादला नहीं होगा.