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अरगोड़ा थाना Murder Case | चाकू मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास | साथ ही सभी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी

अरगोड़ा थाना Murder Case | चाकू मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास | साथ ही सभी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी

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Ranchi : रांची अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने चाकू मारकर हत्या (Murder) करने के तीन दोषियों मो.साजिद, रमजान अंसारी और अजमत अंसारी को मंगलवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। रांची अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने चाकू मारकर हत्या (Murder) करने के तीन दोषियों मो.साजिद, रमजान अंसारी और 7 अजमत अंसारी को मंगलवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को एक- एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए थे। यह हत्या की घटना अरगोड़ा थाना (Argora Police Station) की है। इस संबंध में कांड संख्या 205/2019 दर्ज कराई गई थी। 21 फरवरी 2019 को हत्या की यह घटना हुई थी। घटना के दिन मामले की सूचक खुशबू हेमरोम और मानू मुंडा आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तीनों आरोपित मो साजिद, रमजान अंसारी, और अजमत अंसारी वहां पहुंचे और भद्दी मजाक करने लगे। मना करने पर वे नहीं माने और सभी गाली गौलज कर मारपीट करने लगे।