Baliyapur News: बलियापुर अंचल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन का विवाद
Baliyapur News: धनबाद नगर निगम ने बलियापुर अंचल के भाटडीह लाल पुल के समीप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चिन्हित की है, लेकिन इस फैसले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बलियापुर अंचल अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम, जिसमें पाथरडीह पुलिस और भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल शामिल थे, बुधवार को जमीन का सर्वे करने के लिए लाल पुल पहुंची।
ग्रामीणों ने जमीन के मालिकाना हक का किया दावा
ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीन उनकी रैयती संपत्ति है और इसे बिना उनकी अनुमति के जबरन अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। कुलटांड़ के ग्रामीणों ने इस जमीन को अपनी बताकर जमकर विरोध किया, जिसके कारण टीम को बिना सर्वे किए वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने सीओ को जमीन संबंधित दस्तावेज दिखाए, जिसमें यह स्पष्ट था कि यह जमीन बलियापुर अंचल के परसबनिया ग्राम पंचायत के तहत आती है।
जमीन पर कागजात और न्यायालय का निर्णय
ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन मौजा संख्या 158, खाता संख्या 201, प्लाट संख्या 308, 360 में आती है, और इस पर उनका अधिकार है। इसके अलावा, 1928 में पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच के जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले अंचल कार्यालय के कर्मचारी आए थे और सर्वे के दौरान यह बताया गया था कि यह जमीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निर्धारित की गई है।
अधिकारियों से जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की अपील
ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर धनबाद उपायुक्त, बलियापुर अंचल अधिकारी, और सिंदरी विधायक को पत्र भेजकर इस जमीन का बिना अधिग्रहण किए किसी भी कार्य को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर उनका अधिकार है और बिना उचित प्रक्रिया के इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन के चयन और स्थानीय ग्रामीणों के विरोध ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। प्रशासन को इस मामले में सही प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय ग्रामीणों के अधिकारों का सम्मान करना होगा ताकि कोई भी विवाद उत्पन्न न हो।