DHANBAD: हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर संगठन ने एनएच किया जाम
गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया है। केंद्र की सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त बना दिया है। नये प्रवाधानों के तहत, हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। जिसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) विरोध किया है। इस कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स देशभर में विरोध कर रहे हैं।
