DHANBAD | धनबाद कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने धनबाद नगर निगम से जवाब मांगा है। नगर निगम को यह बताने को कहा गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए निगम ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सोमवार को ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते नगर निगम को 11 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।सोमवार को सुनवाई के दौरान धनबाद नगर निगम के अधिवक्ता हाजिर हुए। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। अदालत ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं, प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इसके लिए निगम को कई बार पूछा गया। लेकिन, निगम ने कोई कदम नहीं उठाए। इसलिए, निगम को प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में अदालत नगर निगम को प्रतिवादी बनाया था और जवाब मांगा था।
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