Dhanbad News: उपायुक्त ने दिखायी हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जागरूकता अभियान
Dhanbad News: धनबाद जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को ई-केवाईसी कराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने मंगलवार को समाहरणालय से ई-केवाईसी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर लोगों को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी।
ई-केवाईसी की अंतिम तिथि और अनिवार्यता
उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित सभी लाभुकों को 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यह अभियान उन लाभुकों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है।
जागरूकता रथ देगा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी
इस अभियान के तहत न केवल ई-केवाईसी की जानकारी दी जाएगी, बल्कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लाभुकों को जागरूक किया जाएगा। एडीएम सप्लाई श्री जियाउल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित खाद्य सामग्री वितरित की जाती है:
- पीला कार्डधारी: 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड (निःशुल्क)
- गुलाबी कार्डधारी: 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य (निःशुल्क)
- हरा कार्डधारी (झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत): 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य (निःशुल्क)
- मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना: पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारियों को 1 किलोग्राम नमक प्रति कार्ड (निःशुल्क)
- मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना: पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारियों को 1 किलोग्राम दाल प्रति कार्ड (निःशुल्क)
- सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना: पीला, गुलाबी एवं हरा कार्डधारियों को प्रति वस्त्र 10 रुपए की दर से धोती/लूंगी या साड़ी (हर 6 महीने में)
- चीनी वितरण योजना: पीला कार्डधारियों को 1 किलोग्राम चीनी प्रति माह (अनुदानित दर पर)
लाभुकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला ने सभी लाभुकों से अपील की कि वे खाद्यान्न प्राप्त करने से पहले इसे वेटिंग मशीन पर तौलकर सुनिश्चित करें। साथ ही, ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद बीप की आवाज आने पर ही पर्ची प्राप्त करें और उसके बाद ही खाद्यान्न लें।
यदि किसी दुकानदार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाता है, तो लाभुक टोल-फ्री नंबर 1800 212 5512 या 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अभियान में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, एडीएम सप्लाई श्री जियाउल अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री नियाज अहमद, आपूर्ति शाखा के संदीप कुमार महतो और अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
ई-केवाईसी कराएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लें
यह जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलेगा, जिससे अधिक से अधिक लाभुक 31 मार्च 2025 की समय सीमा से पहले अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकें और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें।