पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू, 1 व्यक्ति को अधिकतम 36 दुकानें
खुदरा शराब बिक्री में निजी व्यापारियों को फिर से मौका
Jharkhand New Liquor Retail Policy: झारखंड सरकार ने ‘झारखंड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत अब खुदरा शराब व्यापार एक बार फिर निजी व्यवसायियों को सौंपा जाएगा, जबकि होलसेल बिक्री का जिम्मा राज्य सरकार के पास ही रहेगा। नीति को लागू करने की तैयारी एक माह के भीतर की जाएगी।
एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम 12 शराब दुकानें
उत्पाद सचिव मनोज कुमार के अनुसार, नई नीति के तहत एक व्यक्ति या फर्म को किसी भी जिले में चार ग्रुप की दुकानें मिल सकेंगी, जिनमें प्रत्येक ग्रुप में 1 से 3 दुकानें हो सकती हैं। इस तरह एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें और राज्य भर में 36 दुकानें किसी एक व्यक्ति या संस्था को दी जा सकेंगी।
लॉटरी के माध्यम से होगा दुकान आवंटन
1453 शराब दुकानों का आवंटन पूरी तरह लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा, जिससे नीति में पारदर्शिता बनी रहे। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि इससे अव्यवस्था और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और ईमानदार व्यवसायियों को भी अवसर मिलेगा।
अन्य अहम कैबिनेट फैसले
कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें कई सामाजिक और श्रमिक हित से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को बीमा
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इससे 84,518 वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
फैक्ट्री एक्ट संशोधन और एनसीसी भत्ता बढ़ा
कारखाना संशोधन अधिनियम के तहत अब कर्मियों को 3 महीने में 125 घंटे तक ओवरटाइम देने की अनुमति दी गई है, जो पहले 75 घंटे थी।
साथ ही, एनसीसी कैडेट्स के भोजन भत्ता को ₹150 से बढ़ाकर ₹220 प्रति दिन कर दिया गया है।
निष्कर्ष
Jharkhand New Liquor Retail Policy झारखंड सरकार की एक नई पहल है जो न केवल राजस्व बढ़ाने का जरिया बनेगी बल्कि शराब व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती देगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण से जुड़े फैसलों से सामाजिक सुरक्षा की दिशा में राज्य ने एक ठोस कदम उठाया है।
