NEET Exam 2025 Prohibition Order: परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में लागू रहेगी धारा 163 B.N.S.S.
NEET Exam 2025 Prohibition Order: धनबाद में NEET परीक्षा 2025 के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने उठाया सख्त कदम
NEET Exam 2025 Prohibition Order: धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी ने जिले में आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2025 के दौरान सभी सात परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने हेतु धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश परीक्षा के दिन 4 मई 2025 को सुबह 10:00 बजे से लेकर परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में लागू रहेगा प्रतिबंध
जिन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी, वे हैं:
- दिल्ली पब्लिक स्कूल
- डीएवी पब्लिक स्कूल, कोयलानगर
- राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर, धनसार
- केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1
- आईआईटी (आईएसएम) धनबाद
- बीआईटी सिंदरी
- बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय
यह परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रशासन के आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के समीप निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा:
- अनावश्यक भीड़ जमा करना
- मटरगश्ती या समूह में अनधिकृत रूप से घूमना
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
- हथियार लेकर चलना
- कदाचार से संबंधित किसी भी वस्तु या गतिविधि का प्रयोग
शांति और पारदर्शिता के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध
धनबाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
निष्कर्ष
NEET Exam 2025 Prohibition Order को लागू करना धनबाद प्रशासन का सराहनीय कदम है, जो परीक्षार्थियों के लिए एक शांत और अनुशासित माहौल सुनिश्चित करता है। इससे परीक्षा के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी और किसी भी प्रकार की कदाचार गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।