Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में जेल मैन्युअल सुधार पर सुनवाई, गृह सचिव ने किया 30 दिनों में अधिसूचना का वादा
Ranchi News: झारखंड की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति में सुधार लाने और जेल मैन्युअल को लागू करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एम. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल अदालत में सशरीर उपस्थित हुईं।
हाईकोर्ट ने गृह सचिव से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मॉडल जेल मैन्युअल कब तक लागू किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग पेश करते हुए बताया कि झारखंड जेल मैन्युअल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर अधिसूचित कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने 10 जून को अगली सुनवाई का किया निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2025 को निर्धारित की है। इससे पहले, 23 अप्रैल को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मॉडल जेल मैन्युअल न बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि तीन माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैन्युअल से संबंधित आदेश जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इसका पालन नहीं किया है।
जेलों में पदों की रिक्तता पर भी हाईकोर्ट की चिंता
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि राज्य की जेलों में जितनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, उन्हें भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मॉडल जेल मैन्युअल बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए कुछ समय की मांग की गई थी।
इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए, खंडपीठ ने गृह विभाग के सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना हर राज्य की जिम्मेदारी है और इसमें देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।
यह सुनवाई और झारखंड सरकार द्वारा दिए गए वादे से यह प्रतीत होता है कि राज्य में जेल सुधार की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और जल्द ही मॉडल जेल मैन्युअल लागू किया जाएगा, जो जेलों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।