सीएम केजरीवाल को जेल में रखा जाना अपवाद:सुप्रीम कोर्ट

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस उज्जल भुइयां की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, कि जेल में रखा जाना अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुन कर अहम टिप्पणी भी की है। गौरतलब है कि इससे पहले ईडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीएम केजरीवाल की रिहाई का आदेश दे चुका है। आज सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। खास बात यह है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता को भी जमानत मिल चुकी है। यहां सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी है कि शराब नीति मामले में उन्हें उनके सह-आरोपी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता उससे पहले अपने जवाब में सीबीआई ने कहा कि सीएम केजरीवाल को हिरासत में रहते हुए इलाज मुहैया कराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हम तय करेंगे कि इस मामले में दखल देना है या नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में रखा जाना अपवाद है। सीएम केजरीवाल जमानत मामले में वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से दलील दे चुके हैं, जबकि सीबीआई की तरफ एएसजी एसवी राजू कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे थे।

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