SIJUA | बाल विवाह करने एवं कराने वाले समान रूप से दोषी, जा सकते है जेल:प्रो0 शंकर रवानी

बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहे:प्रो0 अनूप चक्रवर्ती

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DHANBAD | 04 अक्तूबर ,बाल विवाह करने एवं कराने वाले दोनो समान रूप से दोसी है जेल भी जाना पड़ सकता है, उक्त बाते झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की ओर से बुधवार को फागु महतो इंटर कॉलेज कपुरिया में आयोजित बाल विवाह मुक्त धनबाद निर्माण को लेकर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संस्थापक प्रो0 शंकर रवानी ने कही। प्रो0 रवानी ने छात्र एवं छात्राओं के साथ बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण रोकथाम पर पर विस्तार से बताया। प्रो0 रवानी ने बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल यौन शौषण एवं बाल तस्करी से बचाव, गुड टच एवं बेड टच की जानकारी बच्चो की भाषा में उदाहरण देकर बताया। उन्होंने बाल विवाह अधिनियम 2006, लैंगिग अपराध अधिनियम 2012 पर छात्रों एवं शिक्षको को संवेदनशील किया। प्राचार्य अनुप कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है बच्चे गलत फहमियो के शिकार होकर समाज के मुख्य धाराओं से भटक रहे हैं। जिससे सुरक्षित और संरक्षित होने की आवश्यकता है। बाल विवाह करने व कराने वाले समान रूप से दोषी होते हैं। इस अवसर पर प्राचार्य की और से बाल विवाह रोकथाम पर शपथ दिलाया गया। कार्यक्रम में रीता रंजन, भुनेश्वर कुमार महतो, निलकंठ महतो, अजय कुमार रजक, दिनबंधु कुमार रवानी, महेश्वर महतो, शिव नाथ महतो, परशुराम महतो, अरूण कुमार महतो, बिनोद कुमार महतो आदि मौजुद थे।

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