RANCHI | झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर मॉब लिंचिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा/हत्या की रोकथाम विधेयक-2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी है। इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा राेकथाम और माॅब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को सरकार को लौटा दिया था। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की राय के बाद राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर कर लिया है। सरकार का मानना है कि उन्मादी भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर की जाने वाली हिंसा और हत्या गंभीर चिंता का विषय है। इस पर रोक जरूरी है। इसलिए यह विधेयक फिर से लाया जा रहा है। ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लग सके और दोषियों को दंडित किया जा सके।
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