FCI Land Eviction: 317 अवैध निर्माण पर पीपी कोर्ट ने 28 मई तक हाजिरी का आदेश जारी किया
Unauthorized Constructions on Government Land: डोमगढ़ और गोशाला में मकान-दुकानों पर चला कानून का चाबुक
Illegal Encroachment Notice: FCI Land Encroachment Case में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपी कोर्ट ने डोमगढ़ और गोशाला क्षेत्र में एफसीआई (FCI) की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मकान, दुकान और संस्थानों को लेकर 317 कब्जाधारकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी से कहा है कि वे 28 मई को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा एक्स पार्टी फैसला सुनाया जाएगा।
Eviction Order from PP Court: बिना अनुमति के कब्जा करने वालों पर सख्त रुख
पीपी कोर्ट ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने एफसीआई की जमीन पर बगैर कानूनी अनुमति के निर्माण किए हैं, वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के दोषी हैं। कोर्ट पहले भी इस क्षेत्र के अवैध कब्जों पर बेदखली आदेश जारी कर चुका है, लेकिन अब यह निर्देश अंतिम चेतावनी के रूप में दिया गया है। इससे पहले भी कुछ निर्माणों पर उचित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
FCI Sindri Management Action: खाली कराई जा रही है गोशाला और डोमगढ़ की ज़मीन
जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने मंत्रालय स्तर पर गोशाला की 85 एकड़ और डोमगढ़ की 304 एकड़ जमीन को सेल (CIL) के टासरा प्रोजेक्ट के लिए हस्तांतरित कर दिया है। ऐसे में FCI Sindri प्रबंधन इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जमीन पर चल रहे अवैध व्यवसाय, रिहायशी भवन और अन्य निर्माण इस परियोजना की राह में बाधा बन रहे हैं।
Legal Consequences Ahead: 28 मई है आखिरी मौका, नहीं तो होगी सीधी कार्रवाई
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 28 मई तक संबंधित लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाएगी और जमीन से बेदखली सुनिश्चित की जाएगी। यह नोटिस उन सभी के लिए अंतिम अवसर है जो बिना वैध दस्तावेजों के वर्षों से FCI की भूमि पर रह रहे हैं।
