महाराष्ट्र कैडर की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के सिर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, पटियाला कोर्ट भी राहत देने से किया इंकार

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र कैडर की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पूजा को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और अब दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या पूजा की यूपीएससी में किसी ने मदद की थी? इस बारे में पता लगाने के भी निर्देश दिए। पूजा खेडकर पर यूपीएससी की नौकरी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है और अब पूजा गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। वहीं, पुलिस पूजा की तलाश करा रही है और उनसे धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ करना चाहती है।

पटियाला कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने दिल्ली पुलिस को जांच का दायरा बढ़ाने का दिए निर्देश

विवाद के बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही पूजा का ट्रेनी आईएएस अफसर के रूप में चयन भी रद्द कर दिया है और भविष्य में कोई भी परीक्षा देने पर भी बैन लगा दिया है। यूपीएससी ने यह कदम तब उठाया जब जांच में पूजा को आरक्षण का दुरुपयोग करने और अपनी गलत पहचान बताने का दोषी पाया है। पूजा पर यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी से ओबीसी और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण का फायदा उठाने का भी आरोप है। पटियाला कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेंदर कुमार जांगला ने दिल्ली पुलिस को जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना था कि पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने भी ओबीसी और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे का लाभ उठाया है? क्या पूजा खेडकर की यूपीएससी में किसी अफसर ने मदद की है?

अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं पूजा खेडकर:वकील बीना महादेवन

पूजा खेडकर की ओर से वकील बीना महादेवन ने कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हैं। खेड़कर ने कहा कि मेरे खिलाफ यह सब इसलिए किया जा रहा है कि मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। उस व्यक्ति ने मुझसे एक निजी कमरे में आकर बैठने के लिए कहा था। मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत चाहती हूं। महादेवन ने अदालत को बताया कि खेडकर ने कोई जानकारी नहीं छिपाई और अटेंप्ट की संख्या का गलत उल्लेख किया जा रहा है। वकील महादेवन का कहना था कि पूजा को कई अधिकारियों ने तलब किया है। आईएएस अकादमी मसूरी ने खेड़कर बुलाया। फिर पुणे कमिश्नर ने बुलाया। डीओपीटी ने भी नोटिस दिया। इन सभी मंचों के सामने अपना बचाव करने के लिए अग्रिम जमानत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले के बाद से खेडकर के खिलाफ मीडिया साजिश रच रहा है, लेकिन एक बार भी वह मीडिया के पास नहीं गईं क्योंकि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा पर यूपीएससी में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एसीपी लेवल की एक टीम को कई सरकारी विभागों से दस्तावेज एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।