Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगाई रोक

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Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: राहुल गांधी को राहत

Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

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क्या है पूरा मामला?

2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है।” इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।

यह मामला चाईबासा में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया।

राहुल गांधी के वकील ने दी ये दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मानहानि के मामले में केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह शिकायत भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो इस मामले में प्रत्यक्ष पीड़ित नहीं हैं।

पहले भी दर्ज हुआ था केस

2018 में कांग्रेस के चाईबासा अधिवेशन के दौरान भी राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर बयान दिया था। उस समय केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस बयान के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

राजनीतिक बयानबाजी बनी विवाद का कारण

राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में बड़ी बहस छेड़ दी थी। भाजपा ने इसे अपमानजनक करार दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक आलोचना का हिस्सा बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम फैसला होगा।