Kolkata Murder Case || संजय रॉय को कोलकाता कोर्ट ने ठहराया दोषी, सुनाई उम्रकैद की सजा
Kolkata Murder Case || कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए सीबीआई और पीड़ित परिवार की ओर से दी गई दलीलें सुनीं।
जघन्य अपराध जिसने पूरे देश को झकझोर दिया
यह मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामने आई। संजय रॉय, जो अस्पताल की सुरक्षा में तैनात था, ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था।
फोरेंसिक सबूत बने आधार
इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट को अहम सबूत माना गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि घटनास्थल और पीड़िता की बॉडी पर संजय रॉय का डीएनए पाया गया। यह उसके अपराध में शामिल होने का ठोस प्रमाण था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत संजय रॉय को दोषी करार दिया।
दोषी ने किया खुद को निर्दोष साबित करने का दावा
संजय रॉय ने अदालत में अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। उसने आरोप लगाया कि उससे जबरन कागजों पर साइन कराए गए और जेल में मारपीट की गई। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
सीबीआई और परिवार ने की फांसी की मांग
सीबीआई ने अदालत से अपील की कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए, ताकि समाज में न्याय और विश्वास की भावना बनी रहे। वहीं, पीड़िता के माता-पिता ने भी फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को उनकी बेटी की सुरक्षा करनी चाहिए थी, वही उसका गुनहगार निकला।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह अपराध घृणित है और दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को समाज के लिए चेतावनी बताया और न्यायिक प्रणाली पर भरोसा जताया।
कोर्ट का सख्त फैसला
जज ने सजा सुनाते हुए कहा, “तुम पर लगाए गए सभी आरोप साबित हो चुके हैं।” अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह संदेश दिया कि इस तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।