शरारती तत्वों द्वारा आगजनी के बाद विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबंध, 500 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक
बाघमारा कांड || धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि दिनांक 09.01.2025 को मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी स्थित एक राजनीतिक दल के कार्यालय को शरारती तत्वों द्वारा आगजनी के तहत क्षतिग्रस्त किया गया। इस घटना के कारण मधुबन थाना क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है।
लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी की गई है।
इस आदेश के तहत, उस क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, हथियारों या आग्नेयास्त्रों के साथ चलने या उनके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध थाना में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों, वहां उपस्थित पुलिस बलों, पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों तथा थाना से संबंधित कार्य के लिए आने-जाने वाले छोटे और बड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा।
इसी प्रकार, विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने-जाने, अन्य व्यक्तियों के अन्य कार्यों के लिए क्षेत्र से होकर गुजरने, शवयात्रा, वैवाहिक और धार्मिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र से जाने वाले लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
साथ ही, यह प्रतिबंध सिखों के कृपाण धारण और नेपालियों के खुखरी धारण पर भी लागू नहीं होगा।
Conclusion:
धनबाद अनुमंडल दंडाधिकारी का यह कदम क्षेत्र की विधि-व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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