Waqf Amendment Act 2025: Supreme Court’s Relief on Waqf (Amendment) Act 2025 Petitions
Waqf Amendment Act 2025: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और साथ ही कहा कि तब तक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी और न ही वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में कोई बदलाव किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय मांगा और तब तक वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति या वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश यथास्थिति बनाए रखने के लिए था, जिससे किसी पक्ष के अधिकारों को नुकसान न हो।
सॉलिसिटर जनरल का बयान
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से स्टे न देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया जाए। तुषार मेहता ने यह भरोसा भी दिलाया कि धारा 9 और 14 के तहत वक्फ बोर्ड और परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
सुनवाई का अगला चरण
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर अगले पांच दिनों के भीतर अपना उत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र से यह सवाल पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी, जबकि यह अधिनियम गैर-मुसलमानों को वक्फ में नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है।
Conclusion
इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए और याचिकाकर्ताओं को राहत देने का कदम उठाया। अगले कुछ दिनों में इस मामले पर और अधिक स्पष्टता मिलेगी, और यह देखने योग्य होगा कि केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है, ताकि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बीच वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और न ही वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में कोई परिवर्तन किया जाएगा।