उपराजधानी दुमका के जरूवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार देने के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा. बीते 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को करार दिया था दोषी. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को सुनाई थी सजा.
17 वर्षीय नाबालिग छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार देने के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
