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DHANBAD | मोटर दुर्घटना अधिनियम केस संख्या 134/2019 के तहत गुरुवार को सिजुआ 22/12 निवासी जावेद अंसारी ‘पप्पू’ की पत्नी अजमेरी खातून को ₹950000 क्षतिपूर्ति का चेक बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया गया। उक्त राशि मिलने के बाद भुक्तभोगी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि उक्त केस की पैरवी जानेमाने वकील मोहम्मद ऐनुल हक ने की। उन्होंने 2019 से इस केस के लिए संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप भुक्तभोगी परिवार को इंसाफ मिल सका। प्रधान न्यायाधीश धनबाद द्वारा उक्त मुकदमे को लोक अदालत में भेजा गया, जहां से भुक्तभोगी परिवार को इंसाफ मिलना मुमकिन हो सका। भुक्तभोगी महिला अजमेरी खातून ने केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद ऐनुल हक का आभार प्रकट किया है।