Saturday, July 27, 2024
Homeझारखण्डRANCHI | झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात में लाउडस्पीकर बजाया तो खैर...

RANCHI | झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, रात में लाउडस्पीकर बजाया तो खैर नहीं

RANCHI | झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी रांची सहित राज्य भर में लाउडस्पीकर पर रोक की गाइडलाइंस जारी की गई है. जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी. पर्व त्योहार के दौरान इस आदेश को इंप्लीमेंट करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. हाई कोर्ट के आदेश अनुसार अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया तो नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 के तहत कार्रवाई होगी. भले ही मौका त्यौहार का हो लेकिन अगर रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए तो संबंधित व्यक्ति पर नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 के तहत कार्रवाई तय है. मामले की जानकारी देते हुए रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक लाउडस्पीकर एक्ट के तहत जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन करने का डीटेल्स ऑर्डर निकालते हुए सभी संबंधित स्टेट होल्डर को सूचित किया गया है कि उसका पालन करें और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटीज का भी निर्धारण किया गया है. व्यक्ति चाहे तो उन अथॉरिटीज को सीधा कंप्लेंट कर सकता है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments